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Dos and Don'ts

विधान सभा के डिजिटल संग्रहालय के प्रवेश हेतु नियम :-
  1. डिजिटल म्यूजियम में किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तथा पानी की बोतल लाना सख्त वर्जित है।
  2. पान-गुटखा, तम्बाकू खाना-चबाना, बीड़ी-सिगरेट पीना तथा शराब सहित अन्य एल्कोहल वाले पेय पीने तथा पीकर प्रवेश करने पर पाबंदी है।
  3. दर्शकों को विधान सभा के गेट नम्बर 7 से प्रवेश दिया जाएगा। दर्शकों को अपने वाहन निर्धारित स्थान पर खड़ा करना होगा।
  4. म्यूजियम में एक बार में 50 दर्शक होंगे। इससे अधिक दर्शक होने पर प्रवेश कक्ष की सूचनाओं का अवलोकन कर सकते हैं अथवा इन्ट्रोडक्ट्री फिल्म का अवलोकन किया जा सकता है।
  5. विशेष योग्यजन के उपयोग के लिए सीमित संख्या में व्हील चेयर सहायक के साथ उपलब्ध है अतः व्हील चेयर की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। विशेष योग्यजन, वृद्ध जन एवं चिकित्सीय रूप से असर्मथ दर्शक ऊपरी मंजिल देखने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करें।
  6. प्रथमतः दर्शकों से अपेक्षा है कि वे बहुत छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं लाए। यदि वे ले आते हैं तो उन्हेें शांत रखें ताकि दूसरे दर्शकों को असुविधा नहीं हो। बारह वर्ष तक के बच्चे अपने वयस्क साथी के साथ हर समय रहे।
  7. महिला दर्शकों को पर्स ले जाने की अनुमति होगी। शेष सामान निर्धारित स्थान पर जमा करवाया जा सकेगा।
  8. कुछ समय तक म्यूजियम में प्रवेश निःशुल्क है। अगले किसी भी आदेश के साथ यह व्यवस्था बंद की जा सकती है।
  9. म्यूजियम में झंडे, बैनर, हथियार या अन्य ऐसा उपकरण जिससे किसी को क्षति पहुँच सकती है, ले जाना वर्जित है।
  10. म्यूजियम में कुत्ता या अन्य कोई पालतू जानवर लाना वर्जित है।
  11. यदि कोई दर्शक म्युजियम की गैलरी में किसी स्कल्पचर, मॉडल अथवा अन्य प्रदर्शन को छूता हुआ पाया जाता है तो उसे उसी समय परिसर से बाहर भेज दिया जाएगा। इस तरह का व्यवहार यदि सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाता है तब भी आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
  12. यदि दर्शक म्यूजियम की किसी सम्पदा को नुकसान पहुँचाता है तो उसी समय उससे क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाएगी। यदि वह राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो राजकीय सम्पत्ति के नुकसान सम्बन्धी विधिक प्रावधानों के अर्न्तगत कार्यवाही की जाएगी।
  13. यदि दर्शक म्यूजियम के गैलरी-ऑपरेटर या किसी अन्य स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
  14. म्यूजियम में व्यावसायिक कैमरे से वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में छायाचित्र लेना अथवा वीडियोग्राफी करने पर पाबंदी है। यदि कोई दर्शक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा। निर्धारित शुल्क के भुगतान एवं उपयुक्त स्तर से अनुमति के उपरांत ऐसी फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की अनुमति दी जा सकती है।
  15. म्यूजियम परिसर में थूंके नहीं और ना ही गन्दगी फैलायें, सफाई के लिए डस्टबिन का उपयोग करें।
  16. विधान सभा परिसर में पेड़ों एवं पौधों के फूल, पत्ते नहीं तोड़े।
  17. म्यूजियम की गरिमा बनाये रखें। म्यूजियम में चिल्लाना, शोर मचाना, तेज आवाज में बातें करना एवं इधर-उधर भागना वर्जित है।
  18. म्यूजिमय का सम्पूर्ण क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में हैं।
  19. म्यूजियम में उपकरणों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करें।
  20. म्यूजियम की विषयवस्तु हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, टच स्क्रीन पर दर्शक अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कर सकता है। विस्तृत सूचनाएं स्क्रोल की जा सकती हैं।
  21. वियरेबल आइटम्स को सावधानी से तथा गैलरी ऑपरेटर की देखरेख में पहनें।
  22. प्रोजेक्शन गैलरी में भाषा चयन के लिए गैलरी ऑपरेटर से अनुरोध करें।
  23. दर्शकों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए सैल्फी लेना अनुमत्य है लेकिन इसके लिए किसी अन्य दर्शक को असुविधा नहीं हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
  24. विभिन्न वॉल आर्ट के मुवेबल पार्ट को ना छुएं।
  25. विधान सभा सदन के मिनिएचर में अध्यक्ष के लिए निर्धारित कुर्सी पर न बैंठे।
  26. टॉक विथ स्पीकर स्टूडियो में प्रश्न किये जा सकते हैं। इसका वीडियो प्रमुख सचिव की अनुमति प्राप्त दर्शकों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह वीडियो आपको ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा।
  27. म्यूजियम देखने आने वाले दर्शक निर्धारित पथ का उपयोग करें। दर्शकों को विधान सभा परिसर में अन्यत्र स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
  28. म्यूजियम का समय प्रातः 10.00 बजे से आरम्भ होगा जिसमें सायं 5 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। सायं 6.00 बजे संग्रहालय बंद कर दिया जाएगा। शनिवार के दिन म्यूजियम बंद रहेगा।
  29. म्यूजियम की दीवारों पर कुछ नहीं लिखें।
  30. दर्शक अपना मोबाइल स्विच-ऑफ या साइलेंट मोड पर रखेंगे ताकि अन्य दर्शकों का ध्यान भंग नहीं हो। मोबाइल पर जोर-जोर से वार्ता करना पूर्णतः वर्जित है।
  31. आपात स्थिति में भगदड़ मचाने से बचें तथा निर्धारित द्वारों से निकास करें।
  32. कोविड अथवा अन्य घोषित महामारी के दौरान समय-समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
  33. विधान सभा के सत्रकाल के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से म्यूजियम बंद रखा जाएगा।
  34. माननीय सदस्य, अन्य विधान सभाओं की समितियां तथा अन्य अतिथि एवं विधान सभा के कार्मिक म्यूजियम में निःशुल्क भ्रमण कर सकेंगे।